गुरुग्राम में बिना फायर एनओसी चल रहे पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां

गुरुग्राम, जिसे भारत की मिलेनियम सिटी कहा जाता है, वहां नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत आरटीआई कार्यकर्ता हरिन्द्र ढींगरा को मिली जानकारी के अनुसार, शहर के 15 में से 11 पेट्रोल पंप और सभी 6 गैस एजेंसियां बिना फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के ही संचालित हो रही हैं।


फायर एनओसी क्यों है जरूरी?
फायर एनओसी एक अनिवार्य दस्तावेज है, जो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से संबंधित प्रतिष्ठान को संचालन के लिए दमकल विभाग से अनुमति देता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी जगहों पर आग लगने की स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा उपाय और राहत साधन मौजूद हों।


नियमों की सरेआम अनदेखी
RTI से मिली जानकारी के अनुसार, जिन पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के पास फायर एनओसी नहीं है, उनमें शामिल हैं:

  • ओम फिलिंग स्टेशन, ताऊरू रोड
  • एनरूट सहाय फिलिंग स्टेशन, टावर/फैक्ट्री एरिया
  • श्री राम फ्यूल सेंटर, एमजी रोड, सेक्टर 25
  • करण पेट्रोलियम, जीजीएम रोड, सेक्टर 25
  • कालरा फिलिंग स्टेशन, बाईपास रोड
  • हरियाणा सिटी गैस, बादशाहपुर-सोहना रोड
  • पेट्रोलियम प्रबंध संस्थान, संस्थागत क्षेत्र, सरहौल
  • विजय ब्रदर्स, अलवर रोड
  • पेट्रो फ्यूल्स, एनएच-8, सेक्टर 15
  • बीएस फ्यूल्स, सेक्टर 47
  • मलिक पेट्रोलियम, एनएच-8, सेक्टर 15
  • एसपीआर पेट्रो, साउदर्न पेरिफेरल रोड, फाजिलपुर-झाडसा

इनके अलावा शहर में कई पटाखा गोदाम और शराब के गोदाम भी बिना फायर एनओसी के संचालन कर रहे हैं, जो और भी खतरनाक स्थिति दर्शाते हैं।

प्रशासनिक लापरवाही का पर्दाफाश
सबसे चिंता की बात यह है कि दमकल विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार शिकायतों के बावजूद इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जो प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को दर्शाता है।

संभावित खतरे: जान-माल का बड़ा नुकसान
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रतिष्ठानों में आग लगने की स्थिति में न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण होंगे, न ही समय पर राहत पहुंचाई जा सकेगी। इससे बड़ा विस्फोट या जान-माल का नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई असंभव है।

दमकल विभाग का आश्वासन
दमकल विभाग का कहना है कि बिना फायर एनओसी चल रहे सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को नोटिस जारी किया जाएगा। अगर निर्धारित समय में NOC नहीं ली गई तो कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

More From Author

गुरुग्राम: नगर निगम ने दोबारा सील किया IDPS स्कूल भवन, अवैध निर्माण पर सख्ती

गुरुग्राम के मोलाहेड़ा हादसे में बड़ा खुलासा, गाड़ी पर लगा था बीजेपी का झंडा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *