गुरुग्राम में हाई अलर्ट,आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक, जल आपूर्ति पर कड़ी निगरानी के निर्देश

आपातकालीन स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम में प्रशासन का हाई अलर्ट मोड पर तैनात है. डीसी अजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गुरुग्राम में केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता से काम कर रहा है.

डीसी अजय कुमार ने बताया कि ऐसी स्थिती को देखले हुए जिले में चावल, गेहूं, दाले, चीनी, खाघ तेल, सब्जियां. दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल, डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया है. अगर आवश्यक वस्तुओं और खाघ पदार्थों की जमाखोरी को प्रतिबंध करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए है.


जिला खाघ एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग को कार्रवाई के निर्देश

डीएफएससी और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और बाजारों, गोदामों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाए और जानकारी रखी जाए. साथ ही डीएफएससी ने आमजन से अपील की है कि अगर उन्हें अवैध भंडारण या कालाबाजारों की कोई सीचना मिलती है तो प्रशासन को सूचित करें.

डीसी द्वारा दिए गए जरूरी निर्देश

  • ब्लैक आउट के दौरान फ्लैट्स में बुजुर्गो और बीमार लोगों को लिफ्ट से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके इसके लिए विशेष एसओपी तैयार की जाए.
  • बड़े कस्बों में आपात स्थिति के लिए फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध होने चाहिए.
  • सीएमओ को निर्देश दिए कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के लिए सरकारी व निजी एंबुलेस की सूची तैयार करवाएं
  • पुलिस विभाग को विशेष रुप से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और गश्त में बढ़ोतरी करने के लिए निर्देश दिए.
  • आपात स्थिति में 112 पर संपर्क करने के लिए आमजन को जागरूक करें
  • झूठी, भ्रामक व अपुष्ट जानकारी से बचें, सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही झूठी अफवाहों से बचें.
  • यदि किसी व्यक्ति की संदिग्ग गतिविधि नजर आती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना जिला प्रशासन को करें.

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