गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में चल रही सभी मीट शॉप्स के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने इन नियमों की घोषणा की। अब से सभी मीट शॉप मालिकों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी।

दुकानों में कोल्ड स्टोरेज और कांच की कवरिंग जरूरी
नए नियमों के तहत दुकानों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। साथ ही, मांस को खुले में बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने कांच की कवरिंग लगानी होगी, ताकि स्वच्छता बनी रहे।
केवल अधिकृत बूचडख़ानों से ही मिलेगा मांस
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि दुकानदार केवल अधिकृत बूचडख़ानों से ही मांस खरीद सकेंगे। खरीदे गए मांस की जानकारी दुकान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
स्वास्थ्य विभाग करेगा निरीक्षण
स्वास्थ्य विभाग की टीम समय-समय पर दुकानों का अचानक निरीक्षण करेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा। साथ ही, नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।
झटका और हलाल की जानकारी अनिवार्य
दुकानदारों को यह भी स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनकी दुकान पर झटका मांस बेचा जा रहा है या हलाल।
अवैध मीट शॉप्स पर कड़ी कार्रवाई
यह कदम समग्र हिन्दू सेवा संघ हरियाणा की मांग पर उठाया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने निगमायुक्त से मुलाकात कर शहर में चल रही हजारों अवैध मीट शॉप्स पर कार्रवाई की मांग की थी। नगर निगम ने नागरिकों से भी अवैध मीट शॉप्स की जानकारी देने की अपील की है।
