गुरुग्राम। सोहना नगर परिषद ने धुनेला क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को बिना नक्शा स्वीकृत कराई गई आठ दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं, सामान से भरी हुई अन्य आठ दुकानों को अंतिम चेतावनी देते हुए जल्द खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार, संबंधित दुकानों का निर्माण बिना किसी वैधानिक अनुमति और स्वीकृत भवन नक्शे के किया गया था। इस संबंध में पहले दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद दुकानों को सील किया गया, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए सील तोड़ दी गई, जिसके बाद परिषद ने सख्त कदम उठाया।
धारा 208 के तहत हुई कार्रवाई
सोहना नगर परिषद ने नियम उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 208 के तहत नोटिस जारी किए। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। अवैध दुकानों को गिराने के लिए चार जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) सुनील रंगा ने बताया कि यह कार्रवाई धुनेला क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर शंकल गुप्ता द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत की जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर नगर परिषद ने यह कार्रवाई अमल में लाई।
ईओ सुनील रंगा ने स्पष्ट किया कि शेष आठ दुकानों को भी शीघ्र ही ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना नक्शा पास कराए किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी।
नगर परिषद की इस सख्ती के बाद क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।
