वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। यह आदेश गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में लागू होगा

गुरुग्राम में कितनी गाड़ियां होंगी प्रभावित?
गुरुग्राम में ऐसे करीब 98,000 वाहन हैं जो इस प्रतिबंध की जद में आएंगे। इनमें 92,337 डीजल वाहन और 5,793 पेट्रोल वाहन शामिल हैं, जिनकी वैधता 31 मई 2026 तक मानी गई है।
प्रशासन ने बनाई सख्त योजना
- आरटीए विभाग (RTA) की ओर से विशेष टीमें गठित की जाएंगी।
- यह टीमें ऐसे वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करेंगी और स्क्रैपिंग सेंटर भेजेंगी।
- वाहन मालिकों को जल्द ही नोटिस और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
क्या है समयसीमा?
हरियाणा एनसीआर में ऐसे सभी वाहनों पर 31 अक्तूबर 2025 के बाद डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। उसके बाद उनका चलाना पूर्णतः अवैध होगा।
वाहन मालिकों के लिए क्या हैं विकल्प?
- वाहन को NCR क्षेत्र से बाहर बेच दें।
- वाहन को किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करें।
सरकार और सीएक्यूएम के निर्देश
सीएक्यूएम (Commission for Air Quality Monitoring) के सख्त निर्देशों के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में इस विषय पर आरटीए विभाग की बैठक भी आयोजित की गई थी, और जल्द ही औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे।