हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। 1 फरवरी 2026 से नई कारों, जीपों और वैन के लिए FASTag बनवाते समय Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया अनिवार्य नहीं रहेगी।

FASTag बनवाना होगा आसान
अब तक FASTag एक्टिवेशन के बाद भी वाहन चालकों को KYV से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी दस्तावेजों में गलती, तो कभी बार-बार वेरिफिकेशन का मैसेज। नए नियम लागू होने के बाद वाहन की जानकारी पहले ही सरकारी रिकॉर्ड से जांच ली जाएगी, जिससे FASTag बनवाने की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी।
एक बार में होगा पूरा सत्यापन
NHAI की नई गाइडलाइन के अनुसार, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) FASTag जारी करते समय ही वेरिफाई कर लिया जाएगा। इससे अलग-अलग चरणों में होने वाले सत्यापन की जरूरत खत्म हो जाएगी और वाहन चालकों को बार-बार अपडेट करने की परेशानी नहीं होगी।
गलत इस्तेमाल पर ही होगी KYV जांच
नई व्यवस्था के तहत सामान्य स्थिति में FASTag धारकों से किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। केवल तभी KYV प्रक्रिया लागू होगी, जब किसी FASTag के गलत इस्तेमाल या किसी तरह की शिकायत सामने आएगी।
बैंक खुद करेंगे वाहन की जांच
FASTag जारी करने वाले बैंकों को अब वाहन पोर्टल के जरिए प्री-एक्टिवेशन वेरिफिकेशन करना होगा। इसका मतलब है कि बैंक सरकारी डेटाबेस से सीधे वाहन की जानकारी जांचेंगे। इससे FASTag एक्टिवेशन तेज होगा और ग्राहकों को किसी ऑफिस या बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
हाईवे यूजर्स को मिलेगा फायदा
NHAI का यह फैसला हाईवे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ FASTag सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा, बल्कि डिजिटल प्रक्रिया भी मजबूत होगी।
