दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों को अब और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने मिलकर हाईवे पर छह स्थानों पर ANPR (Automatic Number Plate Reader) कैमरे लगाए हैं। इन हाईटेक कैमरों की मदद से अब 14 प्रकार के ट्रैफिक नियम उल्लंघनों का तुरंत पता लगाकर चालान भेजे जा रहे हैं।

इन ANPR कैमरों के ज़रिए जिन मुख्य नियमों पर चालान किया जाएगा
- ओवरस्पीडिंग (गति सीमा: 80 किमी/घंटा)
- बिना सीट बेल्ट कार चलाना
- बाइक पर बिना हेलमेट
- ट्रिपल राइडिंग
- गलत दिशा में वाहन चलाना
- लेन चेंज का नियम तोड़ना
- प्रतिबंधित वाहन (ऑटो, दुपहिया) चलाना
वाहन खड़ा मिला या खराब – तुरंत अलर्ट
NHAI ने जानकारी दी है कि इन कैमरों से सिर्फ चालान नहीं, बल्कि यात्री सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और हादसों की रोकथाम के लिए भी मदद मिलेगी। यदि कोई वाहन रास्ते में खराब हो जाता है या जाम की स्थिति बनती है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा और संबंधित टीमें मौके पर भेज दी जाएंगी।

ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हाईवे पर तीन विशेष कैटेगरी लागू:
- इंसीडेंट डिटेक्शन: हादसे या नियम उल्लंघन की तुरंत पहचान
- ट्रैफिक मॉनिटरिंग: भीड़भाड़ और फ्लो की निगरानी
- वेरिएबल मैसेज साइन: यात्रियों को आगे की जानकारी देना
डीसीपी ट्रैफिक की अपील – नियमों का करें पालन
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी डॉ. राजेश कुमार मोहन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे हाईवे पर गति सीमा, लेन और अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा
“हाईवे पर सुरक्षित यात्रा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ANPR सिस्टम का उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि हादसों को रोकना है।”
भारी वाहन, दुपहिया और ऑटो के लिए दिशा-निर्देश
- भारी वाहनों को बाईं लेन में चलना अनिवार्य किया गया है
- हाईवे पर ऑटो और दुपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है
- फिर भी अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो ऑटोमैटिक चालान जनरेट होगा
