2016 में गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके में हुए एक सनसनीखेज हत्या कांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है। शराब ठेके पर मनीष नामक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 13 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडिशनल सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने सुनाया।

क्या था पूरा मामला?
18 अक्टूबर 2016 की शाम न्यू कॉलोनी, गुरुग्राम में मृतक मनीष, जो शराब ठेके के व्यवसाय से जुड़ा था, अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी मोड़ ठेके पर कैश लेने गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, 8 से 10 युवक वहां अचानक आए और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं।मनीष की मौके पर ही मौत हो गई.उसके दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए.
पुलिस जांच और गिरफ्तारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। जांच में यह पूरी साजिशन हत्या पाई गई। लगातार छापेमारी कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं:
राहुल पंडित, सचिन उर्फ बिल्लू, रविकांत उर्फ विक्की, सोमबीर उर्फ नन्हा, ब्रह्मप्रकाश, पवन कुमार, कुलदीप, जयबीर, लव शर्मा, दीपक, मोनू, रवि कुमार और दिनेश।
पुलिस ने इस केस में पुख्ता सबूत, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल एविडेंस के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
अदालत का फैसला:
9 साल बाद इंसाफ, 29 जुलाई 2025 को अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में दोषी ठहराया।
जिन आरोपियों को कड़ी सजा दी गई:
| आरोपी | सजा | जुर्माना |
| राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रविकांत, सोमबीर, दीपक, मोनू, रवि कुमार | धारा 302 – उम्रकैद + ₹50,000 | धारा 307 – 10 साल + ₹25,000 |
| दिनेश, कुलदीप, पवन | धारा 302/307 + शस्त्र अधिनियम 25(1) – 3 साल + ₹10,000 | |
| ब्रह्मप्रकाश | धारा 302 – उम्रकैद + धारा 307 – 10 साल |
अदालत ने इसे ‘पूर्व नियोजित हत्या’ बताते हुए कहा कि यह अपराध समाज में भय फैलाने वाला था, जिसकी कड़ी सजा जरूरी थी।
पुलिस का बयान:
गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने कहा-
पुलिस ने इस केस की तफ्तीश गहनता से करते हुए सभी जरूरी सबूत, गवाह और तकनीकी प्रमाण कोर्ट में पेश किए, जिस पर अदालत ने भरोसा जताया और सभी आरोपियों को दोषी ठहराया।
