गुरुग्राम कोर्ट ने साल 2019 में कैब में लिफ्ट देकर हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट के चारों दोषियों को IPC की धारा 397 व 34 के तहत 7 साल के कठोर कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

जानिए पूरा मामला
25 अगस्त 2019 को थाना मानेसर, गुरुग्राम में एक यात्री द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी. जिसमें बताया गया कि कैब में पहले से ही ड्राइवर समेत 3 लोग मौजूद थे. जब गाड़ी मानेसर पहुंची तो चारों आरोपियों ने यात्री को अचानक हथियार दिखा कर यात्री से उसका पर्स, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लूट लिया. उसके कार्ड से पैसे भी निकाल लिए. इस आधार पर धारा 379A IPC के तहत मामला दर्ज किया गया.
जांच में सामने आए नए तथ्य
पुलिस जांच के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामला और मजबूत किया गया और IPC की धाराएं 392, 397 और 34 को भी इसमें जोड़ा गया.
गिरफ्तार हुए आरोपी
गुरुग्राम पुलिस ने सटीक कार्यवाही करते हुए इस केस में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.
- विवेक भारती – निवासी भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान)
- सौरभ कुमार – निवासी गांव बलवा, जिला मोतिहारी (बिहार)
- महेश जोशी – निवासी विकासनगर, जिला रेवाड़ी (हरियाणा)
- सौरभ – निवासी चंद हट, जिला पलवल (हरियाणा)
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गहनता से जांच कर सभी आवश्यक साक्ष्य एवं गवाह इकट्ठा कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट का फैसला:
28 जुलाई 2025 को एडिशनल सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 397 व 34 IPC के तहत सात साल की कठोर कैद और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
