जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने अपने साथी की चाकू मारकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास (कठोर कारावास) और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 21 अक्टूबर 2023 का है, जब अंजना कॉलोनी से पुलिस को चाकू मारकर एक युवक की हत्या की सूचना मिली थी।
तीसरी मंजिल पर मिला था शव
थाना सेक्टर-10 पुलिस मौके पर पहुंची तो तीसरी मंजिल के एक कमरे में विनोद (खेरीपुर केलाली, नेपाल मूल) मृत अवस्था में पाया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।
आरोपी और मृतक साथ रहते थे
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक विनोद और आरोपी सुमित (28 वर्ष, धर्मापुर केलाली, नेपाल मूल) किराए के एक कमरे में साथ रहते थे और एक बायोटेक कंपनी में कार्यरत थे।
शराब पीते समय हुआ विवाद
घटना के दिन दोनों शराब पी रहे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान आरोपी सुमित ने विनोद पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत का फैसला
गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। 18 सितंबर 2025 को अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।
