किरायेदार या नौकर रखते हैं? गुरुग्राम प्रशासन ने जारी किए नए नियम!

नए साल और गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र सुरक्षा को सख्त करने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त एवं जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल संचालकों और मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने किरायेदारों, नौकरों, विजिटर्स और अतिथियों का पूरा रिकॉर्ड उनके वैध आईडी प्रूफ के साथ रखें। हाेटल व गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की आईडी अवश्य ली जाए। अगर किसी भी होटल में विदेशी ठहरता है तो फार्म सी भरा जाय।

सुरक्षा कारणों से आदेश 31 जनवरी 2026 तक रहेगा प्रभावी

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और यह 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

ड्रोन, ग्लाइडर और पतंग उड़ाने पर भी रोक

डीसी अजय कुमार ने इस अवधि के दौरान ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पॉवर ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, पतंग उड़ाने (काइट फ्लाइंग) और चीनी माइक्रो लाइट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इन गतिविधियों पर रोक का मकसद है कि कोई भी व्यक्ति या समूह इनका दुरुपयोग कर सुरक्षा में सेंध न लगा सके।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

डीसी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सहयोग की अपील की है ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

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