हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। गुरुग्राम जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं, जो 30 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे।

परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर तक रहेगी सख्ती
आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के 500 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही इस क्षेत्र में हथियार, आग्नेयास्त्र, या चोट पहुंचाने योग्य वस्तुएं लाने पर रोक होगी।
इसके अलावा:
- नारेबाजी
- अवैध सभाएं
- पोस्टर या बैनर का प्रदर्शन
पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

नकल पर लगाम: 200 मीटर के भीतर मशीनें बंद
परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने के लिए जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक नकल उपकरणों के संचालन पर रोक लगाई है।
यह प्रतिबंध इन समयों पर लागू रहेगा:
- 30 जुलाई: दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक
- 31 जुलाई: सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
जिलाधीश ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश HTET परीक्षा के सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
