गुरुग्राम। पिस्टल के बल पर मोबाइल फोन लूटने के मामले में गुरुग्राम की अदालत ने आरोपी नोमान उर्फ रिहान को दोषी ठहराते हुए 7 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

2019 में हुई थी घटना
यह वारदात 20 दिसंबर 2019 की है। पीड़ित ने थाना सेक्टर-7, आईएमटी मानेसर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सन वैक्यूम कंपनी के पास खड़ा था। तभी बाइक पर सवार दो युवक आए और पिस्टल दिखाकर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी नोमान उर्फ रिहान को गिरफ्तार किया। आरोपी राजस्थान के अलवर जिले के कारंडा गांव का रहने वाला है।
अदालत में पेश सबूत और गवाह
जांच के दौरान पुलिस ने सभी सबूत जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। चार्जशीट अदालत में पेश की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने सुनाई दो अलग-अलग सजाएं
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 397 के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1B) के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई।
इस फैसले को स्थानीय स्तर पर कानून और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है।
