गुरुग्राम शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट उप नियम-2025 तैयार किया गया है। इसे जल्द ही गुरुग्राम में लागू किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता ने मंगलवार को इस नियम पर आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों, निगम पार्षदों, ठोस कचरा एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। बैठक में शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन पर चर्चा की गई।
मेयर राजरानी मल्होत्रा ने सभी नागरिकों और संस्थानों से अपील की कि वे गुरुग्राम को साफ और सुंदर बनाने में सहयोग करें।
जीरो वेस्ट सिटी की तैयारी
विकास गुप्ता ने बताया कि नए नियम से शहर में कचरे का पृथक्करण, रिसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग बेहतर तरीके से होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के सभी शहर ‘जीरो वेस्ट सिटी’ की ओर बढ़ें।

नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि यह नियम शहर की सफाई व्यवस्था को नई दिशा देगा।
नागरिकों और संस्थानों के लिए नियम
अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका ने बताया कि अब हर घर, ऑफिस और संस्थान को कचरा अलग-अलग करना होगा
- गीला कचरा
- सूखा कचरा
- घरेलू हानिकारक कचरा
भारी मात्रा में गीला कचरा निकलने वाले होटलों, सोसायटियों और ऑफिसों को कंपोस्टिंग या बायोगैस प्लांट लगाना होगा। यदि यह संभव नहीं है तो निगम से अनुमति लेना जरूरी है।
100 से ज्यादा लोगों के किसी आयोजन के लिए अग्रिम सूचना और सफाई शुल्क देना होगा।
कचरे का संग्रहण और निगरानी
नगर निगम प्रतिदिन डोर-टू-डोर कचरा उठाएगा और केवल अलग किए गए कचरे को ही ले जाएगा। कचरा वाहन GPS-सक्षम होंगे।
शहर में संग्रहण केंद्र और MRF यूनिट्स बनेंगे, जहां कचरे का पृथक्करण, रिसाइक्लिंग और कंपोस्टिंग होगी। इन केंद्रों पर CCTV कैमरा अनिवार्य होगा।
नियम तोड़ने पर जुर्माना
- सड़क या सार्वजनिक जगह पर कचरा फैलाना या जलाना निषेध होगा।
- नालों, नदियों या खुले भूखंड में कचरा डालने पर जुर्माना लगेगा।
- पालतू जानवर का मल मालिक खुद साफ करेगा।
- हर घर, दुकान और ऑफिस को नियमित सफाई शुल्क देना होगा।
जुर्माना और कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर होगी जो नियम तोड़ेंगे या बिना पृथक्करण कचरा देंगे।
बैठक में नगर निगम मानेसर के आयुक्त आयुष सिन्हा, एमसीजी अतिरिक्त आयुक्त अंकिता चौधरी, रविंद्र यादव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
