आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निगम ने स्पष्ट कहा है कि आदेशों के पालन में रुकावट डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी अधिकारी को उसके कार्य के दौरान बाधा पहुंचाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगम की सख्ती
11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा “आवारा कुत्तों से परेशान शहर, बच्चे चुका रहे हैं कीमत” शीर्षक वाली याचिका पर दिए गए निर्देशों के बाद निगम ने यह कदम उठाया है।
अब प्रत्येक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) या स्थानीय निकाय प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र में रहने वाले सामुदायिक पशुओं को पर्याप्त भोजन मिले और उनके साथ दुर्व्यवहार न हो।
सोसाइटियों में कुत्तों को खिलाने पर सख्त नियम
- किसी भी सोसाइटी के गेट के सामने या अंदर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा।
- भोजन स्थल बच्चों के खेलने की जगह, सीढ़ियों या बुजुर्गों के आने-जाने वाले रास्तों से दूर होना चाहिए।
- भोजन देने का समय ऐसा रखा जाए जिससे किसी निवासी को असुविधा न हो।
- खाने के बाद कूड़ा या अव्यवस्था फैलाना मना होगा।

विवाद हुआ तो बनेगी समिति
अगर किसी इलाके में विवाद होता है, तो पशु कल्याण समिति (Animal Welfare Committee) गठित की जाएगी। इसमें शामिल होंगे:
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पुलिस प्रतिनिधि, एसपीसीए सदस्य, मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन, स्थानीय निकाय का पशु चिकित्सक, शिकायतकर्ता और संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए का प्रतिनिधि।
यह समिति कुत्तों के टीकाकरण, पकड़ने और छोड़ने की प्रक्रिया पर निगरानी रखेगी।
आक्रामक कुत्तों के लिए बनेगा अलग आश्रय
निगम ने साफ किया है कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा।
ऐसे कुत्तों के लिए विशेष शेल्टर होम (shelter homes) बनाए जाएंगे।
शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिक एमसीजी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1817 पर कॉल कर सकते हैं।
गोद लिए जा सकेंगे आवारा कुत्ते
जो पशु-प्रेमी नागरिक आवारा कुत्तों को अपनाना चाहते हैं, वे नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (सेक्टर 39) में आवेदन कर सकते हैं।
गोद लिए गए कुत्तों को टैग कर दिया जाएगा ताकि वे सड़कों पर न घूमें।
पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य
निगम ने दोहराया है कि शहर के सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण (registration) कराना जरूरी है।
इसके लिए अधिकृत एजेंसी Pet Pulse को जिम्मेदारी दी गई है।
पता: SF-52, दूसरी मंजिल, बिजनेस सेंटर, सुशांत लोक-1, गुरुग्राम
ईमेल: petpulse@gmail.com
मोबाइल: 7042623905
निगम की अपील
गुरुग्राम नगर निगम ने शहरवासियों, आरडब्ल्यूए और पशु प्रेमियों से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें और एक सुरक्षित, संवेदनशील और जिम्मेदार शहर बनाने में सहयोग दें।
