नगर निगम गुरुग्राम ने शहरभर में 17,373 अवैध पेयजल कनेक्शनों की पहचान की है। निगम अब इन सभी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने और वैध मीटर्ड जल कनेक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं।
समयसीमा समाप्त होने पर निगम इन कनेक्शनों को काट देगा और संबंधित उपभोक्ताओं पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।


प्रॉपर्टी आईडी से होगी पेनल्टी की गणना
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पेनल्टी की गणना उस तारीख से की जाएगी जब संबंधित प्रॉपर्टी की आईडी जारी हुई थी। इस कदम का मकसद वर्षों से ग़ैरकानूनी रूप से जल उपयोग कर रहे लोगों को दायरे में लाना है।
पारदर्शी नोटिस वितरण प्रणाली
अधिकृत मीटर रीडर्स चिन्हित उपभोक्ताओं को नोटिस वितरित कर रहे हैं, साथ ही लिखित रिसीविंग भी ली जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि उन्हें नोटिस या कनेक्शन प्रक्रिया से जुड़ी कोई शंका हो, तो वे इन कार्यालयों में संपर्क करें:
- सेक्टर-34 नगर निगम कार्यालय
- सेक्टर-42 कार्यालय
- सिविल अस्पताल के सामने स्थित पुराना कार्यालय
- टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1817

कोई शुल्क मांगे तो करें शिकायत
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति यदि नोटिस के नाम पर पैसे मांगता है, तो उपभोक्ता उसे कोई राशि न दें और तुरंत निगम को सूचना दें।
ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन की सुविधा
अब पेयजल कनेक्शन के लिए पूरा आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। उपभोक्ता www.mcg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सभी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए वैध कनेक्शन लेना अनिवार्य है।
निगम की सख्ती – पानी के हर ग़ैरकानूनी उपयोग पर कार्रवाई तय
अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका ने बताया कि यह कदम शहर में जल प्रबंधन को पारदर्शी और टिकाऊ बनाने के लिए उठाया गया है। समय पर कनेक्शन न लेने वाले उपभोक्ताओं पर सख़्त कार्रवाई होगी।
“यह कार्रवाई न्यायसंगत जल वितरण सुनिश्चित करेगी और उन उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ़ करेगी जो वर्षों से वैध रूप से बिल भर रहे हैं।”
