जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम की ओर से 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देश पर की जा रही है, जिसका उद्देश्य न्यायिक मामलों का शीघ्र, सुलभ और सौहार्दपूर्ण समाधान करना है।

क्या कहा अधिकारी ने?
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रजत वर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटाया जाएगा। इसमें शामिल हैं:
- आपराधिक चेक बाउंस केस
- बैंक ऋण वसूली मामले
- श्रम विवाद
- बिजली और पानी के बिल संबंधित विवाद
- पारिवारिक विवाद
- मोटर दुर्घटना क्लेम (एमएसीटी)
- अन्य सिविल प्रकृति के प्री-लिटिगेशन और लंबित मामले
आम जनता से अपील
रजत वर्मा ने जिलावासियों से अपील की है कि जिनके मामले इस लोक अदालत के दायरे में आते हैं, वे आपसी सहमति से समझौते के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। इसके लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क करें।
क्यों है यह खास?
- बिना वकील, बिना कोर्ट की लंबी तारीखों के
- समय और पैसे की बचत
- एक ही दिन में समाधान
