गुरुग्राम में ड्रोन्स, फायरक्रैकर्स और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट पर अस्थायी प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम, श्री अजय कुमार (आई.ए.एस.) ने धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, गुरुग्राम जिले में 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक ड्रोन्स, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाज़ी, चीनी माइक्रो लाइट उड़ानों एवं किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यह निर्णय हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हुए पहलगाम हमले तथा वर्तमान सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, इन वस्तुओं का दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों में किया जा सकता है और ये आम जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

इसके साथ ही, यह भी देखा गया है कि शादियों और त्योहारों के दौरान फायरवर्क्स के कारण उत्पन्न शोर से आम जनता में बम या मिसाइल हमले का भय उत्पन्न होता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

प्रतिबंधित वस्तुएं:

  • ग्लाइडर / पावर ग्लाइडर
  • माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट
  • ड्रोन
  • पतंगबाज़ी
  • हॉट एयर बैलून
  • चीनी माइक्रो लाइट
  • आतिशबाजी व पटाखे

यह आदेश जिला गुरुग्राम की समस्त सीमाओं में लागू रहेगा और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

यह आदेश जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय और स्थानीय अखबारों के माध्यम से जनहित में प्रचारित किया जाएगा।

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