हरियाणा सरकार ने राज्य भर के नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शनों के लिए नई पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी में अब नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले गांव भी शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) के सचिव विकास गुप्ता ने अधिसूचित किया कि यह पॉलिसी नए और पुराने कनेक्शनों दोनों पर लागू होगी।

नई पॉलिसी के तहत नागरिकों के पास पानी और सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए दो विकल्प होंगे:
पहला विकल्प
- पानी और सीवर कनेक्शन के लिए एडवांस चार्ज के रूप में ₹1,000 और ₹500 देना होगा।
- इसके अलावा, वाटर और वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा।
- पानी-सीवर और जल मीटर की सामग्री और श्रम की लागत उपभोक्ता खुद वहन करेगा।
दूसरा विकल्प
- उपभोक्ता 15 वर्षों तक कनेक्शन चार्ज के बजाय ₹10 अतिरिक्त मासिक देंगे।
- साथ ही वाटर और वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा।
- अगर विभाग द्वारा जल मीटर लगाया जाता है, तो उपभोक्ता को इसके लिए 6 साल तक ₹25 प्रति माह देना होगा।
खास बात
- मीटर लगे होने पर उपभोक्ता से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- वाटर-सीवर कनेक्शन और जल मीटर की सामग्री व श्रम की लागत सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।
साथ ही सरकार ने पाँच साल के लिए रोड कट शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया है। लेकिन यदि उपभोक्ता अपने कनेक्शन पर घरेलू जल मीटर नहीं लगवाता है, तो रोड कट शुल्क खुद भरना होगा।
हरियाणा सरकार का यह कदम नागरिकों को पानी और सीवरेज कनेक्शन आसान, पारदर्शी और सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए है।
