सिर्फ 10वीं पास और मिल जाएगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग – जानिए कैसे करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, और गुरुग्राम में ट्रेनिंग सेंटर की फीस सरकार द्वारा पूरी तरह से भुगतान की जाएगी।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) ने इस संबंध में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल के पहले चरण में प्रदेश के 500 युवाओं का चयन किया जाएगा, जिसमें गुरुग्राम जिले के 26 युवाओं को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी।

पात्रता और आवश्यक शर्तें

निगम के जिला प्रबंधक बिजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड हैं:

  • उम्र: 18 से 45 वर्ष
  • संबंधित वर्ग: हरियाणा राज्य का अनुसूचित जाति वर्ग
  • वार्षिक परिवार आय: 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (परिवार पहचान पत्र अनुसार)
  • शैक्षिक योग्यता: कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, सेक्टर 12, संजय कॉलोनी, गुरुग्राम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

अंतिम तिथि और अन्य विवरण जल्द ही निगम की ओर से घोषित किए जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवार क्षेत्रीय अधिकारी मोहन लाल से संपर्क कर सकते हैं या निगम कार्यालय के फ़ोन नंबर 0124-2321833 / ईमेल hsfdcgurgaon@gmail.com
पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नई तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण

बिजेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण ड्रोन तकनीक और एआई आधारित नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। प्रशिक्षित युवा कृषि, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

डीसी अजय कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कार्यक्रम से अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं को नई तकनीकी कौशल सीखने और रोजगार के अवसर पाने में मदद मिलेगी।

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