गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-II (‘बहुत खराब’ श्रेणी, एक्यूआई 301–400) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया है।

नगर निगम गुरुग्राम के निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि आयोग के आदेशों को तुरंत लागू कर दिया गया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
आईएमडी (IMD) और आईआईटीएम (IITM) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के मद्देनज़र हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला की ओर से सभी निगमायुक्तों को आदेश दिए गए हैं कि GRAP के स्टेज-I और स्टेज-II के तहत सभी उपायों को सख्ती से लागू किया जाए।
GRAP स्टेज-II के तहत लागू प्रमुख कार्रवाई
- सड़कों की दैनिक मैकेनिकल/वैक्यूम आधारित सफाई अनिवार्य।
- सड़कों पर प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर पानी का छिड़काव और डस्ट सप्रेसेंट का उपयोग।
- निर्माण एवं विध्वंस (C&D) स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की सख्त निगरानी।
- होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने के स्थानों पर कोयला व लकड़ी का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित।
- डीजल जेनरेटर (DG Sets) का उपयोग केवल अत्यावश्यक सेवाओं (जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि) में ही किया जाएगा।
नगर निगम की अपील
नगर निगम गुरुग्राम ने नागरिकों, व्यापारियों और निर्माण कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित सभी नियमों का पालन करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।
