एक चूक या बड़ी लापरवाही? MCG में अधिकारी पर गिरी गाज

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम (MCG) के कमिश्नर प्रदीप दहिया ने गंभीर लापरवाही के आरोप में सीनियर सेनेटरी इंस्पेक्टर (SSI) हर्ष चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई रोड स्वीपिंग मशीन में आग लगने की घटना की सूचना समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को न देने के मामले में की गई है, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

समय पर सूचना न देने को माना गंभीर दोष
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, आग लगने की घटना की जानकारी तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना अनिवार्य था।

हालांकि, संबंधित अधिकारी ने न तो संयुक्त आयुक्त को सूचना दी और न ही अन्य उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया। इसे कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक माना गया है।

कार्रवाई में देरी, प्रबंधन प्रभावित
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि समय पर सूचना न मिलने के कारण:

  • स्थिति का प्रभावी प्रबंधन नहीं हो सका
  • त्वरित कार्रवाई में बाधा आई

इस आधार पर मामले को घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना आचरण की श्रेणी में रखा गया।

निलंबन के साथ विभागीय जांच शुरू
हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए:

  • अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया
  • विभागीय जांच शुरू कर दी गई

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नगर निगम कार्यालय में निर्धारित किया गया है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

अनुशासन पर सख्ती का संकेत
कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा कि प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ आमजन की शिकायतों पर ध्यान न देने और कॉल रिस्पॉन्स में कमी जैसी बातें भी सामने आई हैं।

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