गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने 27 अप्रैल को विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज बिल-2026 पेश किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

ग्रुप-D कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का मौका
कैबिनेट ने ग्रुप-D कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए नियमों को मंजूरी दी है। जिन कर्मचारियों की सेवा 5 साल से अधिक हो चुकी है, वे क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए पात्र होंगे।
प्रस्तावित बिल में:
- प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा
- 5% एक्स-ग्रेशिया पद अनिवार्य किए जाएंगे
ड्राफ्ट बिल को मंजूरी
बैठक में हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज (Recruitment and Conditions of Service) Bill 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। विशेष सत्र में इसे पास कराने की तैयारी है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव के संकेत
मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न होने को लेकर सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया।
विपक्ष पर निशाना
सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम हुआ है, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की भूमिका आज हर क्षेत्र में बढ़ी है और नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी जरूरी है।
