अगर आप भी सड़क पर चलते हुए पान-गुटखा खाकर थूक देते हैं या च्यूइंग गम इधर-उधर फेंक देते हैं, तो सावधान हो जाइए! गुरुग्राम नगर निगम ने अब ऐसी हरकतों पर सख्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने या इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम फेंकने पर आपका चालान कट सकता है। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

कहां-कहां बरतनी होगी सावधानी?
नगर निगम के निर्देशों के मुताबिक, शहर की सड़कें, फुटपाथ, पार्क, बाजार, बस स्टॉप और सरकारी परिसर जैसी सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित है। पान, गुटखा, पान मसाला या तंबाकू खाने के बाद सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़क पर फेंकना या फुटपाथ और पार्कों में चिपकाना भी नियमों के खिलाफ होगा। निगम ने लोगों से कहा है कि च्यूइंग गम को कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डालें।
नियम तोड़ा तो क्या होगा?
नगर निगम ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और संबंधित स्वच्छता नियमों के तहत चालान किया जा सकता है। चालान की राशि लागू जुर्माना सूची और अधिकृत अधिकारियों की शक्तियों के अनुसार तय होगी। निगम ने अपने अधिकृत अधिकारियों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने और चालान का रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए हैं।
आखिर क्यों उठाया गया यह कदम?
सार्वजनिक जगहों पर थूकने और च्यूइंग गम फेंकने से गंदगी फैलती है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और सफाई कर्मचारियों की परेशानी भी बढ़ती है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने लोगों से स्वच्छता के नियमों का पालन करने की अपील की है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से शहर को साफ और स्वस्थ रखने में सहयोग करने की अपील की है।
