दिल्ली जाने से पहले अपनी गाड़ी का नंबर और उसका प्रदूषण मानक जरूर जांच लें, क्योंकि 1 नवंबर से एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा है, जो कई ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा सकता है। अगर आपकी गाड़ी तय मानकों पर खरी नहीं उतरी, तो दिल्ली में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है। जानिए किन वाहनों पर लगेगी रोक?

किन वाहनों पर लगेगी रोक?
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्ती की जाएगी। नियमों के अनुसार, बीएस-4 और इससे पुराने उत्सर्जन मानक वाले मालवाहक वाहनों और बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले का असर हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के साथ-साथ संबंधित ट्रकों और बसों पर भी पड़ेगा। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाले और अन्य सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले संबंधित व्यावसायिक वाहन भी इन नियमों के दायरे में आएंगे।
किन गाड़ियों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री?
निर्धारित नियमों के तहत दिल्ली में सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानक वाले डीजल व्यावसायिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। ऐसे में ट्रांसपोर्टरों और बस संचालकों के लिए अपनी गाड़ियों की पात्रता पहले से जांचना जरूरी हो गया है।
वाहन चालकों को किया अलर्ट
गुरुग्राम यातायात पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों, वाहन चालकों और बस संचालकों को नए नियमों की जानकारी देते हुए जरूरी दस्तावेजों की जांच करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि दिल्ली रवाना होने से पहले वाहन का उत्सर्जन मानक और पंजीकरण संबंधी दस्तावेज जरूर जांच लें।
नियमों का पालन करने और परेशानी से बचने के लिए वाहन संचालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गाड़ी की पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही दिल्ली की ओर रवाना हों। अगर आप भी गुरुग्राम से दिल्ली माल या यात्रियों को लेकर जाते हैं, तो 1 नवंबर से पहले अपनी गाड़ी का उत्सर्जन मानक जरूर जांच लें। एक छोटी-सी लापरवाही आपकी यात्रा में रुकावट बन सकती है।
