गुरुग्राम में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ-साथ उनके लिए शराब परोसने वाले बार और क्लब संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने गुरुग्राम पहुंचे डीजीपी ओपी सिंह को इस नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के सभी क्लब और बार को 168 बीएनएस के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
बाउंसर रोकेंगे नशे में वाहन चलाना
नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि:
- बाउंसर यह ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर अपनी गाड़ी न चलाए
- ग्राहकों को स्वयं वाहन न चलाने की सलाह दें
- जरूरत पड़ने पर टैक्सी या कैब की व्यवस्था सुनिश्चित करें
- यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें
गुरुग्राम की नाइट लाइफ को देखते हुए संवेदनशील कार्रवाई की बात
डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में दुनिया भर से लोग काम करते हैं और नाइट लाइफ यहां की जीवनशैली का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को भी जांच करते समय संवेदनशील और शालीन व्यवहार करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा:
- नाके लगाने के अलावा वैकल्पिक तरीके भी अपनाए जाएँ
- ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जाम न लगे, इसका ध्यान रखा जाए
- महिला यात्रियों के साथ सम्मानजनक रवैया अपनाया जाए
शराब ठेकों के बाहर पीने वालों पर भी लगेगी रोक
डीजीपी ने स्पष्ट कहा:
- ठेकों के बाहर शराब पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए
- संबंधित थाना प्रभारी इस बारे में जवाबदेह होंगे
- जाम वाली जगहों पर सड़क डिजाइन की कमियों को सुधारना होगा
लक्ष्य: सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी
गुरुग्राम पुलिस का यह कदम ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसके सख्त पालन के साथ दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
