गुरुग्राम में अब खुले में कचरा फेंकने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नगर निगम ने साफ-सफाई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शहर में कचरा फेंकते हुए पकड़े जाने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, परिसर में कचरे का निस्तारण नहीं करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर (जो प्रतिदिन 100 किलो या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं) पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।

बनी स्पेशल सेनिटेशन सिक्योरिटी फोर्स (SSF)
नगर निगम ने इस अभियान के लिए एक विशेष सेनिटेशन सिक्योरिटी फोर्स (SSF) का गठन किया है। इसमें एक्सपर्ट (गनमैन), क्लर्क, एमटीडब्ल्यू, हेल्पर और एसपीओ शामिल हैं।
• यह टीम शहर के अलग-अलग जोन में शिफ्टवार तैनात रहेगी।
• अवैध डंपिंग करने वाले निजी और अवैध वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
• टीम मौके पर वाहनों की फोटो-वीडियो लेकर व्हाट्सऐप ग्रुप में अपलोड करेगी और जीओ-टैगिंग भी की जाएगी।
पुलिस के साथ समन्वय
निगम टीम पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। अवैध डंपिंग में पकड़े गए वाहनों को पुलिस की मदद से जब्त किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने साफ निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
तीन शिफ्ट में ड्यूटी
चारों जोन के लिए अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी तय की गई है:
1. सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे
2. शाम 4 बजे से रात 12 बजे
3. रात 12 बजे से सुबह 8 बजे
