गुरुग्राम पुलिस ने एक 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
जानकारी के अनुसार, 2 जून 2022 को थाना राजेंद्र पार्क में लड़की के अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद किया और उसके बयान दर्ज किए। बयान में लड़की ने बताया कि आरोपी रामवीर ने उसे बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता के बयान और जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया।
गहन जांच और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद, गुरुग्राम की अदालत ने 14 नवंबर 2025 को आरोपी रामवीर को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे निम्नलिखित सजा सुनाई:
- धारा 363 IPC: 5 साल कठोर कारावास + 10,000 रुपए जुर्माना
- धारा 366 IPC: 5 साल कठोर कारावास + 10,000 रुपए जुर्माना
- धारा 6 POCSO Act: 20 साल कठोर कारावास + 30,000 रुपए जुर्माना
गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
