छूट भी, डेडलाइन भी! गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मालिक ध्यान दें

अगर आप गुरुग्राम में संपत्ति के मालिक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद है। नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तिकर (Property Tax) पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट की घोषणा की है। यह छूट केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगी जो 31 जुलाई 2025 तक अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) पूरा कर, संपत्तिकर का ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर देंगे।

क्यों है ये मौका खास?

  • संपत्ति मालिकों के लिए सीधा आर्थिक लाभ
  • ऑनलाइन पोर्टल से आसान प्रक्रिया
  • सीमित समय — 31 जुलाई तक ही

भुगतान और प्रमाणीकरण कैसे करें?

  • नगर निगम गुरुग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अपनी संपत्ति की डिटेल भरें और स्व-प्रमाणीकरण फॉर्म सबमिट करें।
  • नेटबैंकिंग / UPI / डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करें या नजदीकी नगर निगम कार्यालय में जाकर जमा करें।

नोट करें:
यदि आप तय समय में टैक्स जमा नहीं करते, तो न केवल छूट का मौका चूक जाएगा, बल्कि जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
यह छूट सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मान्य है।

MCG की अपील:
नगर निगम गुरुग्राम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और 31 जुलाई से पहले संपत्तिकर का भुगतान कर छूट प्राप्त करें।

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