सुशांत लोक-1 के बी-ब्लॉक में रिहायशी मकानों में नियमों के खिलाफ चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई की है। जिला नगर योजनाकार (एन्फोर्समेंट) अमित मधोलिया के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान सात इमारतों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध पीजी, कार्यालय, क्लीनिक, लैब और गोदाम सील किए गए। वहीं, स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अनधिकृत निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया।

क्या चल रहा था इमारत में ?
विभाग की टीम को बी-681 में पूरी इमारत का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होता मिला। यहां मलबरी लॉ फर्म, कार्प एक्यूमेन और एक्यूमेन ज्यूरिस के कार्यालय चल रहे थे। विभाग ने पूरी इमारत को सील कर दिया। इसके अलावा, स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए कार्यालय को भी तोड़ दिया गया।
बुलडोजर के सामने खड़ी हुई महिला
कार्रवाई के दौरान बी-678 में एक महिला ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर तोड़फोड़ का विरोध किया। इसके बाद विभाग की महिला सहायक नगर योजनाकार दिव्या दहिया ने महिला को समझाया कि स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए कमरे स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं हैं। इसके बाद टीम ने स्टिल्ट पार्किंग खाली कराई और वहां बने अनधिकृत लीजर रूम व सर्वेंट रूम को तोड़ दिया। सड़क के राइट ऑफ वे (ROW) में रखा डीजल जनरेटर भी हटाया गया।
52 कमरों वाले तीन पीजी सील
विभाग ने अवैध पीजी के खिलाफ भी कार्रवाई की। बी-618 और बी-568 में 16-16 कमरों वाले पीजी चल रहे थे। दोनों को सील कर दिया गया। वहीं, बी-245 में 20 कमरों वाला पीजी भी सील किया गया। इस तरह इन तीनों परिसरों में कुल 52 कमरों वाले पीजी पर कार्रवाई हुई। बी-526बी के बेसमेंट में क्लीनिक और लैब चल रही थी। वहीं, बी-523बी के बेसमेंट का इस्तेमाल गोदाम और व्यावसायिक सामान रखने के लिए किया जा रहा था। विभाग ने नियमों के खिलाफ व्यावसायिक इस्तेमाल पाए जाने पर दोनों परिसरों को सील कर दिया।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अनुसार, रिहायशी मकानों में स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां चलाना और बिना अनुमति पीजी संचालित करना नियमों के खिलाफ है। स्टिल्ट पार्किंग में अनधिकृत निर्माण के मामलों में भी कार्रवाई जारी रहेगी।
