आप रोजाना गुरुग्राम से दिल्ली जाते हैं? ऑफिस हो, बिजनेस हो या कोई जरूरी काम 1 नवंबर से दिल्ली जाने से पहले एक बार अपनी गाड़ी जरूर चेक कर लीजिएगा! कहीं ऐसा न हो कि आप घर से दिल्ली के लिए निकलें और बॉर्डर पर पहुंचते ही पुलिस आपकी गाड़ी रोक दे! दरअसल, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर 2026 से संशोधित GRAP के तहत वाहनों की एंट्री को लेकर नए प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों का सीधा असर गुरुग्राम से दिल्ली आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों पर पड़ सकता है।

किन गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी?
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक BS-VI से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित नियमों के तहत छूट मिलेगी। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ट्रकों और अन्य वाहनों के दिल्ली में प्रवेश और संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI वाहनों को छूट दी गई है।
दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी
आपकी गाड़ी BS-VI है, लेकिन PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र होना जरूरी है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाली BS-VI से नीचे की डीजल बसों पर भी रोक रहेगी। वहीं जिन ट्रकों का सामान दिल्ली में नहीं पहुंचना है, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि दिल्ली जाने से पहले अपनी गाड़ी का BS मानक, रजिस्ट्रेशन और PUC जरूर चेक कर लें।
