गुरुग्राम में जनगणना कर्मियों को सोसाइटियों में नहीं मिल रही एंट्री, प्रशासन ने RWA को दी चेतावनी

गुरुग्राम में चल रहे जनगणना कार्य के दौरान कई जनगणना कर्मचारियों को गेटेड सोसाइटियों में प्रवेश नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। कई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और सोसाइटी प्रबंधन पर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और उन्हें अंदर जाने से रोकने के आरोप लगे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त एवं जनगणना नोडल अधिकारी पुनीत कुमार ने सभी सोसाइटियों से सरकारी कार्य में सहयोग करने की अपील की है।

पहचान पत्र देखने के बाद दें एंट्री

संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने कहा कि जनगणना देश का बेहद महत्वपूर्ण सरकारी कार्य है, जो आम जनता के हित में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई हाउसिंग सोसाइटियों में जनगणना कर्मचारियों को अंदर प्रवेश करने में परेशानी हो रही है।

उन्होंने RWA और सोसाइटी प्रबंधन से अपील करते हुए कहा कि यदि जनगणना कर्मचारी अपना आधिकारिक पहचान पत्र और ड्यूटी लेटर दिखाते हैं तो उन्हें तुरंत परिसर में प्रवेश दिया जाए। प्रशासन ने साफ किया है कि जनगणना का डेटा तय समय सीमा के भीतर पूरा करना बेहद जरूरी है और इसमें बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनगणना कार्य से मना करने वाले कर्मचारियों पर FIR की तैयारी

वहीं दूसरी ओर जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर भी प्रशासन सख्त हो गया है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने दो कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की सिफारिश की है।

जानकारी के अनुसार, गढ़ी हरसरू स्थित GMPS स्कूल और मानेसर सेक्टर-1 स्थित OMPEE स्कूल के दो कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए एन्यूमरेटर नियुक्त किया गया था। सुपरवाइजर द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया कि प्रशासन द्वारा कई बार निर्देश देने के बावजूद दोनों कर्मचारियों ने काम करने से इनकार कर दिया और ड्यूटी में लापरवाही बरती।

इसके बाद मामले को गंभीर मानते हुए मानेसर और सेक्टर-10 थाना प्रभारियों को FIR दर्ज करने की सिफारिश भेजी गई है।

जनगणना कार्य में बाधा डालना है अपराध

पुनीत कुमार ने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत जनगणना कार्य में बाधा डालना, सरकारी ड्यूटी से इनकार करना या कर्मचारियों के काम में रुकावट पैदा करना दंडनीय अपराध है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

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