PG चलाने वालों की बढ़ी टेंशन! गुरुग्राम में अब होगी बड़ी कार्रवाई

शहर के रिहायशी इलाकों में नियमों के खिलाफ चल रहे पेइंग गेस्ट (PG) आवासों पर अब नगर निगम कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बिना अनुमति, पंजीकरण और जरूरी सुरक्षा इंतजामों के चल रहे PG की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त यश जलुका ने इस संबंध में HSVP, नगर निगम, जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (DTPE) और HSIIDC के अधिकारियों को पत्र भेजा है। अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर चल रहे PG की पहचान करने और संपत्ति मालिकों व संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।

गुरुग्राम में 1625 PG दर्ज
नगर निगम के संपत्ति कर रिकॉर्ड के मुताबिक गुरुग्राम में फिलहाल 1625 संपत्तियां PG के तौर पर दर्ज हैं। इनमें HSVP सेक्टरों में 276, लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में 492, नगर निगम क्षेत्र में 856 और HSIIDC क्षेत्र में एक PG शामिल है। हालांकि, ये आंकड़े सिर्फ उन PG के हैं जो नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। बिना पंजीकरण और अनुमति के चल रहे PG की वास्तविक संख्या कितनी है, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा निगम के पास नहीं है।

रिहायशी मकानों में क्षमता से ज्यादा लोग

नगर निगम को मिली जानकारी के मुताबिक कई रिहायशी मकानों में बिना जरूरी अनुमति, लाइसेंस, फायर NOC और अन्य स्वीकृतियों के PG चलाए जा रहे हैं। कुछ मकानों में उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों को ठहराया जा रहा है। इससे आग लगने जैसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षित निकासी को लेकर खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा लोगों के रहने से बिजली के लोड, पार्किंग, कचरा, सफाई और आसपास के लोगों की परेशानी जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं।

अब विभाग मिलकर करेंगे कार्रवाई
नगर निगम ने HSVP, DTPE और HSIIDC समेत संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे PG की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संपत्ति मालिकों और PG संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से ऐसे PG की शिकायत के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की भी बात कही गई है। इससे उन PG की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जो अभी तक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं।

गुरुग्राम में रिहायशी इलाकों में PG का संचालन लंबे समय से होता आ रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम और दूसरे विभाग इन निर्देशों के बाद जमीन पर कितनी कार्रवाई करते हैं और बिना पंजीकरण चल रहे PG की वास्तविक संख्या सामने आती है या नहीं।

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