गुरुग्राम में पुराने गाड़ी वालों की बढ़ी टेंशन! अब होगी कार्रवाई, नई गाड़ी पर मिलेंगे ये फायदे

बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने वाहनों पर सख्ती की तैयारी है। परिवहन विभाग ने बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं।

सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त हरेंद्र वीर ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने पुराने वाहनों के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार जरूरी कदम उठाएं। वाहन मालिक चाहें तो संबंधित प्रक्रिया पूरी करके अपने वाहन को एनसीआर से बाहर पंजीकृत करा सकते हैं या अधिकृत केंद्र पर स्क्रैप करवा सकते हैं।

गुरुग्राम में यहां स्क्रैप करा सकते हैं पुराने वाहन
परिवहन विभाग के अनुसार, गुरुग्राम में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए दो पंजीकृत केंद्र उपलब्ध हैं। वाहन मालिक इन केंद्रों पर अपने वाहन को निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्क्रैप करवा सकते हैं।

1. रोसमेर्टा ऑटो रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड — गांव भांगरोला, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर एम-12 के सामने, गुरुग्राम।
2. ओरिसा स्टीलमेटलिक्स प्राइवेट लिमिटेड — कृष्णा कन्हैया गार्डन, बेगमपुर खटोला, गैरतपुर हाउस, गुरुग्राम।

नई गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे कई फायदे
हरियाणा सरकार की ‘नया सफर’ (परिवर्तन) योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को ये फायदे मिल सकते हैं:
– रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट: पात्र वाहनों के लिए 10 साल तक सड़क कर में पूरी छूट का प्रावधान बताया गया है।
– रजिस्ट्रेशन फीस माफ: पात्र वाहनों के पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी।
– नई गाड़ी की कीमत पर छूट: योजना में शामिल वाहन निर्माता एक्स-शोरूम कीमत पर कम से कम 8 प्रतिशत की अग्रिम छूट देंगे।
– अन्य आर्थिक लाभ: पात्रता और योजना की शर्तों के अनुसार ब्याज सबवेंशन और मूल्य वाउचर जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं।

वाहन मालिक इन बातों का रखें ध्यान
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों से जुड़े नियमों की जानकारी लें और समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने और साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए पुराने वाहनों के संबंध में नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके लिए आम लोगों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है।

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