गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो सावधान!

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को जोन-3 में निगम की टीम ने दो ऐसी संपत्तियों को सील कर दिया, जिन पर लंबे समय से लाखों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। नगर निगम गुरुग्राम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को जोन-3 में दो संपत्तियों को सील कर दिया।

कौन सी प्रॉपर्टी को किया सील
नगर निगम की जोन-3 टीम ने सबसे पहले साई कुंज स्थित एक प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई की। निगम के मुताबिक, इस संपत्ति पर 19 लाख 29 हजार 281 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। बकाया राशि जमा नहीं कराने पर निगम की टीम ने संपत्ति को सील कर दिया। इसके बाद निगम की टीम ने गाडौली खुर्द में एक अन्य संपत्ति पर कार्रवाई की। इस संपत्ति पर 20 लाख 37 हजार 606 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया बताया गया है। यहां भी बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर संपत्ति को सील कर दिया गया।

कितना टैक्स था बकाया?
बुधवार को की गई दोनों कार्रवाइयों को जोड़ें तो इन संपत्तियों पर कुल 39 लाख 66 हजार 887 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। नगर निगम का कहना है कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी है। निगम की नजर उन संपत्ति मालिकों पर है, जिन्होंने लंबे समय से अपना टैक्स जमा नहीं कराया है।

आगे और हो सकती है कार्रवाई
नगर निगम ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अपनी प्रॉपर्टी के टैक्स की स्थिति जांच लें और यदि कोई बकाया राशि है तो उसका समय पर भुगतान करें। निगम के मुताबिक, बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधित संपत्ति के खिलाफ नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है। यानी गुरुग्राम में अगर आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स लंबे समय से जमा नहीं हुआ है, तो निगम की अगली कार्रवाई कहां होगी, यह कहना मुश्किल है।

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