गुरुग्राम के किसी Pub, Bar या Restaurant में देर रात तक पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। अब शहर में तय समय के बाद Pub, Bar या Restaurant खुला मिला तो पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर सिबास कबिराज ने इसको लेकर सभी DCP, ACP और थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

गेट पर साफ-साफ लिखना होगा Operating Time
पुलिस के आदेश के मुताबिक, गुरुग्राम के सभी Pubs, Bars और Restaurants को अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर Excise Department से मंजूर Operating Timings का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। यानी ग्राहक अंदर जाने से पहले ही देख सकेंगे कि closing timing क्या है। पुलिस ने साफ किया है कि तय समय खत्म होने के बाद Pub, Bar या Restaurant का संचालन जारी नहीं रहना चाहिए।
DCP-ACP खुद करेंगे अचानक चेकिंग
इस नियम को सिर्फ कागजों तक सीमित रखने के बजाय पुलिस अब फील्ड में भी निगरानी करेगी। पुलिस कमिश्नर ने सभी DCPs, ACPs और SHOs को अपने-अपने इलाकों में random visits और अचानक checking करने के निर्देश दिए हैं। इन चेकिंग के दौरान यह देखा जाएगा कि प्रतिष्ठान Excise Department की ओर से तय समय का पालन कर रहे हैं या नहीं।
नियम तोड़ा तो तुरंत होगी कार्रवाई
गुरुग्राम पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई Pub, Bar या Restaurant निर्धारित समय के बाद भी चलता मिला, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों को भी इन आदेशों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। अगर निर्देशों के पालन में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने संचालकों से की अपील
गुरुग्राम पुलिस ने सभी Pub, Bar और Restaurant संचालकों से अपील की है कि वे Excise Department की ओर से निर्धारित Operating Timings का सख्ती से पालन करें और प्रवेश द्वार पर अधिकृत समय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। अब देखना होगा कि देर रात तक चलने वाले प्रतिष्ठानों पर पुलिस की ये नई सख्ती कितनी असरदार साबित होती है।
