चार साल का इंतजार… अब खरीदारों को ब्याज मिलेगा या घर का हक?

गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित OSB एक्सप्रेसवे टावर्स प्रोजेक्ट में घर का कब्जा न मिलने से परेशान आवंटियों को अब बड़ी राहत मिली है। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने सुनवाई के बाद बिल्डर ओशियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि खरीदारों को देरी की अवधि का ब्याज चुकाया जाए।

मामला क्या है?
• प्रोजेक्ट को 2016 में लाइसेंस मिला और मई 2017 में आवंटन पत्र जारी हुए।
• 2018 में बिल्डर-बायर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए।
• वादा था कि 30 मई 2022 तक फ्लैट का कब्जा सौंप दिया जाएगा।
• लेकिन समय बीतने के बावजूद प्रोजेक्ट अधूरा है।
नाराज़ खरीदार पिंकी और ओजस्वी यादव ने हरेरा में याचिका दाखिल कर शिकायत दर्ज कराई।

बिल्डर की दलील
बिल्डर ने देरी के पीछे कई कारण गिनाए—
• एनजीटी आदेशों के कारण हर साल करीब 3 महीने तक निर्माण बंद रहा।
• कोविड-19 महामारी के दौरान 36 महीने काम प्रभावित हुआ।
• बैंक खातों के फ्रीज होने से प्रोजेक्ट पर असर पड़ा।

हरेरा का आदेश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हरेरा सदस्य अशोक सांगवान ने कहा:
• मई 2022 से अब तक की अवधि के लिए खरीदारों को 11.10% वार्षिक ब्याज 90 दिनों में चुकाया जाए।
• खरीदारों की कोई बकाया राशि है तो उसे 60 दिनों में वापस किया जाए।
• लेबर सेस और वर्क कांट्रैक्ट टैक्स जैसे चार्ज की वसूली न हो।
• बिल्डर-बायर एग्रीमेंट से बाहर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी।

खरीदारों को बड़ी राहत
हरेरा का यह आदेश सैकड़ों ऐसे खरीदारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें न सिर्फ ब्याज मिलेगा बल्कि बिल्डर द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त वसूली पर भी रोक लग गई है।

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