44 लाख का बकाया संपत्तिकर, निगम की टीम ने किया ये सख्त फैसला

नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने बकाया संपत्तिकर वसूलने की मुहिम तेज कर दी है। इसी सिलसिले में निगम की टीम ने गुरुवार को जोन-4 क्षेत्र के कादरपुर स्थित ‘लाइट ऑफ ड्रीम पार्क’ को सील कर दिया।

निगम अधिकारियों के अनुसार, इस पार्क पर ₹44 लाख 96 हज़ार 606 रुपये का संपत्तिकर बकाया था। कई बार नोटिस और चेतावनी भेजे जाने के बावजूद संपत्ति मालिक ने राशि जमा नहीं की, जिसके बाद निगम ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की।

संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई

संयुक्त आयुक्त रविन्द्र मलिक के निर्देश पर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर (ZTO) बीएस छोक्कर की टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति को सील किया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए कि बकाया राशि का भुगतान किए बिना संपत्ति को नहीं खोला जाएगा।

निगम की सख्त चेतावनी

नगर निगम गुरुग्राम ने साफ कहा है कि अब कोई भी बकायेदार बख्शा नहीं जाएगा। जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं कराया है, उनके खिलाफ भी सीलिंग और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।

कई बार चेतावनी देने के बावजूद बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ अब सीधे एक्शन लिया जाएगा — नगर निगम अधिकारी

नागरिकों से अपील

निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना संपत्तिकर जमा करें। नगर निगम की वेबसाइट या नजदीकी कर कार्यालय में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

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