पालतू कुत्ता लेकर बस में सफर? जानें नए नियम, वरना लगेगा भारी जुर्माना!

पालतू कुत्ता रखने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्री अपने छोटे पालतू कुत्ते को साथ लेकर सफर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

टिकट और शुल्क

पालतू कुत्ते के साथ यात्रा करने के लिए यात्रियों को कुत्ते के लिए दो वयस्कों के बराबर टिकट खरीदनी होगी। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कुत्ते की वजह से किसी अन्य यात्री को असुविधा न हो।

कौन-से कुत्ते कर सकते हैं यात्रा

सिर्फ छोटे कुत्ते ही बस में यात्रा कर सकते हैं। बड़े कुत्तों को बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

जरूरी डॉक्यूमेंट और सुरक्षा

यात्रियों को कुत्ते के साथ यात्रा के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखना होगा

  • कुत्ते के मुंह पर मास्क (मजल) होना जरूरी।
  • कुत्ते का एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र और अन्य मेडिकल दस्तावेज साथ रखना।

नियम तोड़े तो जुर्माना

यदि कोई यात्री नियमों का पालन किए बिना पालतू कुत्ते के साथ यात्रा करता है, तो टिकट के दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

रेलवे में पहले से लागू हैं नियम

रेलवे में पालतू कुत्तों के लिए अलग नियम पहले से हैं। ट्रेन में उन्हें विशेष केबिन या लगेज के रूप में यात्रा करनी होती है। मालिक को कुत्ते की पूरी देखभाल करनी होती है, जैसे पट्टा/पिंजरा, खाना, पानी और सफाई।

इस नए नियम से पालतू कुत्ता रखने वाले यात्रियों की बस यात्रा अब सुरक्षित, आसान और सुविधाजनक हो जाएगी।

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