गुरुग्राम में पुरानी कार खरीदने-बेचने वालों के लिए बड़ा आदेश, जानें क्या है नया नियम ?

गुरुग्राम पुलिस ने शहर में पुरानी कारों की खरीद-फरोख्त को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने सभी डीसीपी (DCP) को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पुरानी गाड़ियों की खरीद और बिक्री पर कड़ी नजर रखें।

15 दिन में पूरी करें ट्रांसफर प्रक्रिया

आदेश के अनुसार, पुरानी गाड़ी खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर वाहन का नाम स्थानांतरण (Transfer of Ownership) करवाना अनिवार्य होगा। जब तक वाहन का नाम नए मालिक के नाम पर दर्ज नहीं हो जाता, तब तक संबंधित व्यक्ति पर पुलिस की निगरानी जारी रहेगी।

थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश

पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में वाहन लेन-देन गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखें।
इस कदम का उद्देश्य अवैध वाहन लेन-देन, आपराधिक गतिविधियों और वाहनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है।

रक्षा और पारदर्शिता पर जोर

विकास अरोड़ा ने कहा कि प्रशासन का मकसद नागरिकों की सुरक्षा और वाहन स्वामित्व में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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