DLF फेज-3 में चला बुलडोजर, गेस्ट हाउस सील; 10 इमारतों पर हाईकोर्ट का स्टे

गुरुग्राम के DLF फेज-3 में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को DLF फेज-3 की मोलसरी एवेन्यू रोड और वी ब्लॉक में विभाग की टीम ने तोड़फोड़ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एक गेस्ट हाउस को खाली करवाकर सील कर दिया गया, जबकि रेस्तरां, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस समेत कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया।

कार्रवाई डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में की गई। टीम दोपहर करीब डेढ़ बजे मोलसरी एवेन्यू रोड पहुंची।

गेस्ट हाउस में मिले कई अवैध कमरे

सबसे पहले टीम एक गेस्ट हाउस पहुंची। गेस्ट हाउस संचालक ने अधिकारियों को बताया कि निर्माण के लिए उसके पास CLU (Change of Land Use) की अनुमति है। हालांकि, मौके पर निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को मंजूर नक्शे के विपरीत कई निर्माण मिले।

जांच में सामने आया कि:

  • स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से 4 कमरे बनाए गए थे।
  • बेसमेंट में 6 अवैध कमरे मिले।
  • छत पर भी 2 कमरे बनाए गए थे।
  • मंजूर नक्शे के मुताबिक प्रत्येक मंजिल पर 6 कमरे होने चाहिए थे, लेकिन वहां 8 कमरे बनाए गए थे।

इसके बाद डीटीपीई के आदेश पर बुलडोजर चलाया गया और स्टिल्ट पार्किंग में बने चारों अवैध कमरों को तोड़ दिया गया।

करीब 30 मेहमान ठहरे थे, फिर गेस्ट हाउस हुआ सील
कार्रवाई के समय गेस्ट हाउस में करीब 30 कमरे मेहमानों से भरे हुए थे। अधिकारियों ने गेस्ट हाउस को खाली करवाया और इसके बाद पूरी इमारत को सील कर दिया।

रेस्तरां, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी ऑफिस पर भी कार्रवाई
इसके बाद टीम एक ऐसे प्लॉट पर पहुंची, जहां अवैध रूप से रेस्तरां, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय चल रहा था।

डीटीपीई ने संचालकों को जगह खाली करने के लिए करीब 20 मिनट का समय दिया। समय पूरा होने के बाद बुलडोजर से इन अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बनाए गए ढांचों को तोड़ दिया गया।

सड़क की जमीन पर बने गार्ड रूम भी तोड़े

निरीक्षण के दौरान तीन मकानों के सामने सड़क की जमीन पर बने अवैध गार्ड रूम भी मिले। बुलडोजर ने इन्हें भी गिरा दिया।
कार्रवाई देखकर एक मकान मालिक ने बाहर बने गार्ड रूम को घर के अंदर कर लिया। अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो टीम ने घर के अंदर से भी उस गार्ड रूम को बाहर निकलवाया और कार्रवाई की।

स्टिल्ट पार्किंग में कमरे बने तो सड़क पर खड़ी होती हैं गाड़ियां

डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि अवैध निर्माण और मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

विभाग के मुताबिक स्टिल्ट पार्किंग में अवैध कमरे बनाए जाने से पार्किंग की जगह कम हो जाती है और लोगों को अपनी कारें सड़क पर खड़ी करनी पड़ती हैं। इससे इलाके में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या बढ़ती है।

10 इमारतों पर हाईकोर्ट का स्टे

मोलसरी एवेन्यू रोड पर कार्रवाई के दौरान डीटीपीई की टीम करीब 10 इमारतों पर भी पहुंची। हालांकि, इन मकानों के मालिकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर अधिकारियों को दिखाया।

इन मामलों में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित है। अब डीटीपीई की ओर से इन मामलों में जवाब दाखिल किया जाएगा।

कार्रवाई से साफ है संदेश

DLF फेज-3 में हुई इस कार्रवाई से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने साफ कर दिया है कि मंजूर नक्शे से अलग निर्माण और रिहायशी इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं, जिन इमारतों को कोर्ट से राहत मिली है, उनके मामलों में अगली सुनवाई के बाद स्थिति साफ होगी।

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