गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा ने बताया कि लोक अदालत लोगों के लिए एक प्रभावी मंच है, जहां बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मामलों का जल्दी समाधान किया जा सकता है।
ट्रैफिक चालान और चेक बाउंस मामलों के लिए अलग बेंच
लोक अदालत के लिए कुल 21 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें से 8 बेंच ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे के लिए बनाई गई हैं, जबकि 5 बेंच चेक बाउंस यानी एनआई एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी।

इसके अलावा अन्य दीवानी और आपसी समझौते वाले मामलों को भी लोक अदालत में रखा जा सकेगा।
सोहना और पटौदी में भी लगेगी लोक अदालत
लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपमंडल सोहना और पटौदी में भी एक-एक बेंच का गठन किया गया है, जहां स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा किया जाएगा।
लोगों की मदद के लिए लगाए जाएंगे हेल्प डेस्क
ट्रैफिक मामलों में आने वाले लोगों की सहायता के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दो हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें एक हेल्प डेस्क कोर्ट परिसर के गेट नंबर-2 के पास स्थित मध्यस्थता केंद्र में और दूसरा कोर्ट परिसर के अंदर कार्य करेगा।
लोगों से ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील
सचिव निशा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में रखकर समय और धन दोनों की बचत करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण माहौल में विवाद सुलझाने का सबसे आसान माध्यम है।
यदि किसी व्यक्ति को लोक अदालत से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम के दूरभाष नंबर 0124-2221501 पर संपर्क कर सकता है।
